Social Work
- Old Age pension
- Widow pension
- Physically handicapped pension
- Upcoming Project : Old Age Home
वृद्धावस्था पेंशन योजना :
सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानकों/शर्तो के अर्न्तगत पेंशन प्रदान करने की योजना है।
पेंशन पाने हेतु नियम :
• लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
• लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु.4000/- तक हो।
• अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नही किया जावेगा।
• गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
• 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
i) इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :
यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ संचालित की जाती है तथा 60 वर्ष एवं इससे ऊपर के पेंशनर जो बी०पी०एल० परिवार के हों ,को रूपये 800/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। प्रतिमाह रु.800/-में रूपये 200/- प्रतिमाह केन्द्रांश से तथा रूपये 600/- राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
निराश्रित विधवा भरणपोषण अनुदान
पात्रता–
1- विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये।
2- लाभार्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 4000 तक हो।
3- अभ्यर्थी के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो । यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पोत्र हो तो वह गरीबी की रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।
अनुदान–
इस योजनार्न्तगत निराश्रित विधवाओं को 800/ मासिक भरण- पोषण अनुदान दिया जाता है ।
भरण–पोषण अनुदान का भुगतान–
भरण-पोषण अनुदान का त्रैमासिक भुगतान लाभार्थी के नाम से खोले गये बैंक/पोस्ट आफिस खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है !
इन्दिरागॉधीराष्ट्रीयविधवापेंशनयोजना :
इस योजना में निराश्रित विधवा भरण पोषण के पात्र लाभार्थी में से ही बी० पी०एल० चयनित परिवारों की 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को ही इस योजना से आच्छादित किया जाता है । इस योजना में दिनांक 1.10.2012 से राज्य सरकार द्वारा रु.500/-तथा रु.300/-केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह रु० 800.00 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
विकलांग भरणपोषण अनुदान:-
प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित ऐसे व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, इस उद्देष्य से निराश्रित विकलांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत जीवन-यापन हेतु सरकार की कल्याणकारी योजना के अर्न्तगत निराश्रित विकलांग भरण-पोषण अनुदान दिये जाने की योजना लागू की गयी जिसे सामान्यतया विकलांग पेंशन के नाम से भी जाना जाता है।
विभिन्नश्रेणीकेनिराश्रितविकलांगव्यक्तियोंकोनिम्नमानकोंएवंदरोंकेअनुसारभरणपोषणअनुदानदियाजाताहै:-
1- अभ्यर्थी की विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो ।
2- अभ्यर्थी की आय का कोई साधन न हो अथवा बी०पी०एल० चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी रु० 4000/- तक हो ।
3- अभ्यर्थी का पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी भरण-पोषण अनुदान के पात्र होंगे।
4- विकलांग भरण पोषण अनुदान रुपये 800/- प्रतिमाह।
5- कुष्ठ रोग से मुक्त विकलांगों को रुपये 1000/- प्रतिमाह।
इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजनार्न्तगत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 65 वर्ष तक आयु के 80% विकलांग अथवा बहु विकलांगता वाले अभ्यर्थी को कुल रु 800.00 जिसमें रु 500.00 राज्य सरकार तथा रुपये 300.00 भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा।
इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना :
इस योजना में निराश्रित विकलांग पेंशन पाने के पात्र व्यक्तियों में से ही बी०पी०एल० चयनित परिवारों के 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के 80 प्रतिशत विकलांगता अथवा बहुविकलांगता वाले विकलांग जनों को इस योजना से आच्छादित किया जाता है । इस योजना में राज्य सरकार द्वारा रु.500/- तथा रु. 300/- केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।इस प्रकार इस योजना में दिनांक 1.10.2012 से इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह रु० 800.00 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।